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दीया मिर्जा का दिवाली वीडियो हटाने पर हाईकोर्ट की चिंता
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को बीएमसी द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री दीया मिर्जा के प्रदूषण-मुक्त दिवाली वीडियो को हटाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने वीडियो को पुनः स्थापित करने का सुझाव दिया है।
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मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के एक निर्णय पर गंभीर चिंता जताई है। अदालत का मानना है कि बीएमसी द्वारा दीया मिर्जा के दिवाली संबंधी वीडियो को हटाना चिंताजनक कदम है।
बीएमसी ने पर्यावरण सचेतता के तहत एक प्रदूषण-मुक्त दिवाली अभियान चलाया था जिसमें दीया मिर्जा के वीडियो को शामिल किया गया था। हालांकि, बाद में इस वीडियो को हटा दिया गया।
हाईकोर्ट ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह का कदम जनहित में नहीं है। अदालत का मानना है कि पर्यावरण सचेतता का संदेश जनता तक पहुंचना चाहिए।
हाईकोर्ट ने बीएमसी को दीया मिर्जा का वीडियो पुनः स्थापित करने का सुझाव दिया है ताकि प्रदूषण-मुक्त दिवाली मनाने का संदेश लोगों तक पहुंच सके। अदालत का यह निर्णय जनहित और सूचना की स्वतंत्रता के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।