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दभोलकर हत्या में सचिन अंदुरे को जमानत, आजीवन कारावास निलंबित

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दभोलकर हत्या मामले में दोषी सचिन अंदुरे को जमानत दे दी है और उनके आजीवन कारावास को निलंबित कर दिया है। पीड़ित की बेटी मुक्ता दभोलकर ने इस फैसले को चुनौती देते हुए कहा है कि हत्या दक्षिणपंथी उग्रवादियों की एक व्यापक साजिश का हिस्सा है।

LSN India · 18 August 2026

दभोलकर हत्या में सचिन अंदुरे को जमानत, आजीवन कारावास निलंबित

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दभोलकर हत्या मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दोषी सचिन अंदुरे को जमानत प्रदान की है। अदालत ने अंदुरे के खिलाफ लगाए गए आजीवन कारावास की सजा को भी निलंबित कर दिया है।

दभोलकर की बेटी मुक्ता ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने इस मामले में दिए गए कुछ आरोप-मुक्तियों को चुनौती दी थी। मुक्ता की याचिका में सचिन अंदुरे और संबंधित अन्य अभियुक्तों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाए जाने की मांग की गई थी।

पीड़ित की बेटी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि दभोलकर की हत्या दक्षिणपंथी उग्रवादी संगठनों द्वारा रचित एक बृहत्तर षड्यंत्र का अंश थी। मुक्ता के अनुसार यह केवल एक व्यक्तिगत अपराध नहीं था बल्कि एक संगठित राजनीतिक हिंसा का कार्य था।

इस फैसले ने मामले में नया विवाद पैदा कर दिया है क्योंकि अदालत ने अंदुरे को मुक्त करने का आदेश दिया है जबकि परिवार इसे न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध मानता है। दभोलकर की हत्या एक संवेदनशील मामला रहा है और इसकी सुनवाई में बहुत समय लगा है।