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बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीएफआई आरोपी को जमानत दी, सबूत की कमी का हवाला दिया
महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वाड द्वारा सितंबर 2022 में गिरफ्तार किए गए मोहम्मद इकबाल इब्राहिम खान को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत प्रदान की है। अदालत ने आरोपी को रिहा करने का आदेश पर्याप्त साक्ष्य न होने का कारण बताते हुए दिया।
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मोहम्मद इकबाल इब्राहिम खान को भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वाड द्वारा उनकी गिरफ्तारी सितंबर 2022 में की गई थी।
बॉम्बे हाईकोर्ट की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रस्तुत किए गए साक्ष्य अपर्याप्त हैं। अदालत ने यह भी कहा कि पीएफआई से संबंधित आरोपों के लिए ठोस आधार नहीं मिला है।
हाईकोर्ट ने जमानत के आदेश में कुछ शर्तें भी लगाई हैं जिनका आरोपी को पालन करना होगा। अदालत का यह फैसला केस में साक्ष्य की पर्याप्तता को लेकर उठे सवालों का संकेत देता है।
पीएफआई (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) से संबंधित कई मामलों में यह पहली बार नहीं है कि अदालत ने आरोपियों को जमानत दी है। न्यायिक समीक्षा के दौरान विभिन्न मामलों में साक्ष्य की मजबूती पर सवाल उठाए जाते रहे हैं।