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बंबई हाईकोर्ट ने अभिनेता इमरान खान के खिलाफ 'भारत छोड़ो नोटिस' पर लगाई रोक
बंबई हाईकोर्ट ने अभिनेता इमरान खान के खिलाफ जारी 'भारत छोड़ो नोटिस' को 2 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। खान ने अपनी याचिका में विरोध प्रदर्शन में भाग लेने से इनकार किया है और नोटिस को चुनौती दी है।
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बंबई हाईकोर्ट ने अभिनेता इमरान खान के खिलाफ जारी किए गए 'भारत छोड़ो नोटिस' पर 2 नवंबर तक रोक लगा दी है। यह आदेश खान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया है।
अपनी याचिका में इमरान खान ने इस नोटिस को चुनौती देते हुए स्पष्ट किया है कि वह किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया है कि नोटिस जारी करते समय उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया।
खान के कानूनी प्रतिनिधियों ने कोर्ट में तर्क प्रस्तुत किया है कि नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में कानूनी खामियां हैं। कोर्ट ने इन तर्कों को गंभीरता से लेते हुए नोटिस पर अस्थायी रोक लगाई है ताकि मामले पर विस्तार से सुनवाई की जा सके।
आगामी सुनवाई 2 नवंबर को होगी, जिस समय तक खान को नोटिस का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। यह मामला भारत में नागरिक स्वतंत्रता और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों को उठाता है।