Politics · India Bureau
मुंबई हाई कोर्ट ने अवैध गिरफ्तारी पर मुआवजे का आदेश दिया
बॉम्बे हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने मुंबई पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को 26 दिन तक कानूनी आधार के बिना रखने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने मुआवजे के साथ-साथ पुलिस और न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है।
LSN India ·

बॉम्बे हाई कोर्ट की एक डिविजन बेंच ने मुंबई पुलिस द्वारा की गई अवैध गिरफ्तारी के मामले में मुआवजे का आदेश दिया है। जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खता की बेंच ने पाया कि पुलिस ने एक व्यक्ति को 26 दिनों तक कानून के किसी वैध आधार के बिना हिरासत में रखा था।
कोर्ट ने अपने आदेश में यह माना कि ऐसी कार्रवाई नागरिक के मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। बेंच ने कहा कि यह प्रकरण पुलिस विभाग में जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।
हाई कोर्ट ने प्रभावित व्यक्ति को आर्थिक मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, कोर्ट ने मुंबई पुलिस और संबंधित न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है।
यह फैसला पुलिस हिरासत की पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया के पालन पर जोर देता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संविधान के अनुसार काम करना अनिवार्य है।