Politics · India Bureau
बीकेसी के रेस्तरां में तिलचट्टों के मामले में हाईकोर्ट की फटकार, एफडीए जांच का आदेश
बंबई हाईकोर्ट ने बीकेसी में पांच एमसीए खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ गंभीर स्वच्छता और सुरक्षा उल्लंघनों के कारण खाद्य लाइसेंस निलंबित करने के बाद ताजा एफडीए निरीक्षण का आदेश दिया है।
LSN India ·
बंबई हाईकोर्ट ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित महानगर पालिका के पांच खाद्य प्रतिष्ठानों की स्वच्छता स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। तिलचट्टों और अन्य कीटों की मौजूदगी समेत बड़े पैमाने पर स्वच्छता मानकों का उल्लंघन सामने आने के बाद अदालत ने कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। इन रेस्तरां के खाद्य लाइसेंस को पहले ही निलंबित कर दिया गया था।
हाईकोर्ट की इस कार्रवाई के बाद अब खाद्य और औषधि प्रशासन को इन सभी प्रतिष्ठानों का ताजा निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने महानगर निकाय को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि वह खाद्य सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे।
यह कार्रवाई शहर के प्रमुख व्यावसायिक केंद्र में स्थित खान-पान के स्थानों पर खाद्य सुरक्षा संबंधी गंभीर मुद्दों को सामने लाती है। अदालत की यह सख्त रुख पता चलता है कि स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित नियमों का पालन न करने के विरुद्ध न्यायालय कोई समझौता नहीं करेगा।