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बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवा खनन मामले में ईडी की 2013 की एफआईआर रद्द की

सालगांवकर माइनिंग कंपनी के नेतृत्व में सात खनन कंपनियों के समूह ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अब इस याचिका को स्वीकार करते हुए ईडी की 2013 की एफआईआर को खारिज कर दिया है।

LSN India · 13 October 2026

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवा खनन मामले में ईडी की 2013 की एफआईआर रद्द की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवा में अवैध खनन से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की 2013 की एफआईआर (फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट) को रद्द कर दिया है। यह फैसला सालगांवकर माइनिंग कंपनी के नेतृत्व में सात खनन कंपनियों द्वारा दायर की गई याचिका के बाद आया है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित आरोपों को चुनौती दी गई थी।

हाईकोर्ट के इस निर्णय से इन खनन कंपनियों को कानूनी राहत मिल गई है। ये कंपनियां लंबे समय से इस मामले में अपनी सफाई देने का प्रयास कर रही थीं और अदालत से इन आरोपों को रद्द करने की मांग कर रही थीं।

गोवा में खनन मामलों को लेकर एडी की कार्रवाई एक संवेदनशील विषय रहा है। इस क्षेत्र में वर्षों से खनन गतिविधियों और उनकी कानूनी वैधता को लेकर विवाद चल रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट का यह निर्णय इन विवादास्पद मामलों में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।

इस मामले में कोर्ट के फैसले से न केवल इन खनन कंपनियों के कानूनी संघर्ष में सुधार हुआ है, बल्कि यह गोवा के खनन क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। अब देखना होगा कि ईडी इस फैसले के बाद अगला कदम क्या उठाता है।