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मतदाता सूची से नाम हटाने पर बंबई HC ने चुनाव आयोग से सवाल किए
बंबई उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को नियमों का पालन करने के बारे में सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा है कि निवास स्थान बदलने वाले मतदाताओं से गणना फॉर्म जमा करने की मांग नहीं की जा सकती।
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बंबई उच्च न्यायालय ने हाल ही में मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया को लेकर भारतीय चुनाव आयोग (ECI) पर सवाल उठाए हैं। अदालत की एक पीठ ने कहा कि विशेष सूचना रिपोर्ट (SIR) के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने का कार्य नियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि किसी मतदाता का निवास स्थान बदल गया है, तो चुनाव आयोग उस मतदाता से गणना फॉर्म (enumeration form) जमा करने की मांग नहीं कर सकता। अदालत के अनुसार, मौजूदा नियम केवल उन परिस्थितियों में ही मतदाताओं के नाम हटाने की अनुमति देते हैं जहां अन्य शर्तें पूरी हों।
बंबई HC की इस टिप्पणी से चुनाव आयोग के काम-काज में पारदर्शिता लाने की बहस तेज हो गई है। मतदाता सूची में से किसी का नाम हटाए जाने का मामला लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला एक संवेदनशील विषय है।
अदालत ने चुनाव आयोग को अपने निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। न्यायालय की यह टिप्पणी मतदाता अधिकारों की रक्षा और चुनावी प्रक्रिया की शुद्धता को बनाए रखने के प्रति सजगता दिखाती है।