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वेज की जमानत अपील पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनआईए से सवाल उठाए
बॉम्बे हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी से वेज की रिहाई के प्रभाव के बारे में जवाब मांगे हैं। अदालत ने वेज की संपत्तियों को लेकर भी आश्चर्य व्यक्त किया है।
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मुंबई की बॉम्बे हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से सवाल उठाते हुए कहा है कि पूछताछ में आरोपी वेज को रिहा करने से कानून प्रवर्तन में क्या प्रभाव पड़ेगा। अदालत ने एनआईए को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है कि वेज की जमानत दिए जाने से मामले की जांच में किस तरह की बाधा आ सकती है।
हाईकोर्ट ने वेज की संपत्तियों और आर्थिक स्थिति को लेकर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। अदालत को संपत्तियों की मात्रा से संबंधित जानकारी को लेकर विस्मय हुआ है। न्यायालय ने एनआईए से यह भी पूछा है कि क्या उनके पास कोई सबूत है जो वेज की रिहाई के विरुद्ध मजबूत तर्क प्रदान करते हैं।
अदालत की इस कार्रवाई से जमानत से संबंधित कानूनी प्रक्रिया पर नई रोशनी पड़ी है। एनआईए को अब विस्तृत जवाब देने होंगे जिसमें वेज की संपत्तियों का विवरण और जांच पर संभावित प्रभाव शामिल होगा।