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मतदाता नामों को हटाने पर बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला

महाराष्ट्र में मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में नामों को हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। विपक्षी दल ने इस कार्रवाई में नियमों की उल्लंघना और पूर्वाग्रह का दावा किया था।

LSN India · 5 October 2026

मतदाता नामों को हटाने पर बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला

बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में मतदाता सूची से नाम हटाई जाने की प्रक्रिया को लेकर याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई अंतरिम रोक को स्वीकार नहीं किया है। वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता सागर रमेश गवाई की ओर से दायर इस याचिका में दावा किया गया था कि मतदाता नामों को हटाते समय निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।

याचिका में मनमाने ढंग से नामों को सूची से निकाले जाने का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है और मतदाताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।

हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि यथास्थिति बनाए रखने के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिला है। न्यायालय ने माना कि मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार संचालित की जानी चाहिए, लेकिन इसमें रोक लगाने के लिए तुरंत हस्तक्षेप आवश्यक नहीं था।

यह मामला मतदाता पंजीकरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही के सवालों को लेकर विवाद की पृष्ठभूमि में आया है। राजनीतिक दलों का मानना है कि कुछ वर्गों के मतदाता नामों को अनुचित तरीके से हटाया जा रहा है।