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राहुल गांधी की याचिका खारिज, मोदी के खिलाफ टिप्पणियों पर समन कायम
बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध की गई टिप्पणियों के लिए 2019 में जारी किए गए अपमान के मामले में समन को रद्द करने की कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है।
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बॉम्बे हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मंगलवार को न्यायाधीश एन आर बोरकर के तहत गांधी की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने मैजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी दलील को स्वीकार नहीं किया। हालांकि, हाईकोर्ट ने 2021 के अपने आदेश को जारी रखते हुए मैजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि वह अपमान संबंधी शिकायत की सुनवाई को छह हफ्ते के लिए स्थगित रखे ताकि गांधी सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकें।
शिकायत में सुनवाई को स्थगित करने के निर्देश का अर्थ है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को मैजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। शिकायतकर्ता एम एच श्रीश्रीमाल ने हाईकोर्ट में गांधी की याचिका का विरोध किया और दावा किया कि वह भाजपा के सदस्य हैं और उन्हें भी अपने नेता के खिलाफ की गई टिप्पणियों से नुकसान हुआ है।
गांधी ने अपनी दलील में यह कहने का प्रयास किया था कि श्रीश्रीमाल एक प्रभावित पक्ष नहीं हैं क्योंकि टिप्पणियां एक व्यक्ति के खिलाफ थीं, किसी संस्था के विरुद्ध नहीं। हालांकि, अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और माना कि शिकायतकर्ता को अपील करने का अधिकार है। यह विवाद 2019 में गांधी द्वारा प्रधानमंत्री को "कमांडर-इन-चीफ" के बजाय "कमांडर-इन-थीफ" कहे जाने पर आधारित है।