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बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर महिला के खिलाफ बीएनएस धारा 75 के तहत मामले को मंजूरी दी

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पहचान महिला के रूप में करता है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 उस पर लागू हो सकती है। न्यायाधीश ने यह तर्क खारिज किया कि ट्रांसजेंडर होने के कारण यह धारा लागू नहीं की जा सकती।

LSN India · 8 November 2026

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर महिला के खिलाफ बीएनएस धारा 75 के तहत मामले को मंजूरी दी

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक अहम निर्णय देते हुए कहा है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 के तहत मामा दर्ज किया जा सकता है यदि शिकायतकर्ता स्वयं को महिला के रूप में पहचानता है। न्यायाधीश की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति का ट्रांसजेंडर होना इस धारा के अनुप्रयोग में बाधा नहीं बन सकता।

मामले में प्रतिवादी पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया था कि चूंकि शिकायतकर्ता ट्रांसजेंडर है, इसलिए धारा 75 उस पर लागू नहीं की जा सकती। हालांकि न्यायालय ने इस तर्क को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया और कानूनी व्याख्या में स्पष्टता लाई।

यह निर्णय ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कानूनी अधिकारों और सुरक्षा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। न्यायालय ने माना कि लिंग पहचान के आधार पर किसी को कानूनी संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 विशेष परिस्थितियों में अपराध के लिए संबंधित प्रावधान रखती है। इस निर्णय से आने वाले समय में समान मामलों में न्यायिक व्यवहार में स्पष्टता आने की उम्मीद है।