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निर्माता को फ्लैट खरीदार को धनराशि वापस करनी होगी: आयोग

राज्य उपभोक्ता आयोग ने निर्धारित किया है कि निर्माता को अनिवार्य रूप से मकान पूर्णता और अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने होते हैं। इन दस्तावेजों को प्राप्त न करना सेवा में कमी माना जाता है।

LSN India · 6 September 2026

निर्माता को फ्लैट खरीदार को धनराशि वापस करनी होगी: आयोग

राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए निर्माताओं को अनिवार्य निर्देश दिए हैं कि वे खरीदारों को फ्लैट सौंपते समय मकान पूर्णता प्रमाणपत्र और अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त करें। आयोग का मानना है कि ये दस्तावेज संपत्ति की कानूनी वैधता सुनिश्चित करने के लिए अत्यावश्यक हैं। भारतीय विधायी ढांचे के तहत निर्माताओं का यह एक सांविधानिक दायित्व है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन प्रमाणपत्रों को प्राप्त करने में असफल रहना सेवा में गंभीर कमी के तहत आता है। ऐसी स्थिति में क्रेताओं को पूर्ण मुआवजा और धनराशि की वापसी का अधिकार है। यह निर्णय उन हजारों खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण है जो अधूरे या अनुपालन न करने वाली संपत्तियों के मामले में फंसे हुए हैं। आयोग का यह रुख निर्माण क्षेत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करने और उपभोक्ता सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।