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महाराष्ट्र के मराठी अनिवार्यता नियम को चुनौती देंगे टैक्सी चालक
महाराष्ट्र में लागू किए गए मराठी भाषा अनिवार्यता नियम के खिलाफ टैक्सी और कमर्शियल वाहन चालकों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। चालकों का तर्क है कि यह नियम हजारों ड्राइवरों की आजीविका पर गंभीर असर डालेगा।
LSN India ·
महाराष्ट्र सरकार के मराठी भाषा को अनिवार्य बनाने के नियम को लेकर टैक्सी और कमर्शियल वाहन चालकों ने अदालत में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह नियम राज्य भर में काम करने वाले हजारों ड्राइवरों की आजीविका को गंभीर संकट में डाल सकता है।
चालकों की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि मराठी भाषा को अनिवार्य करने का यह निर्णय एक बड़ी संख्या में वाणिज्यिक वाहन चालकों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, बहुभाषिक राज्य में यह नीति कार्यान्वयन के स्तर पर कई समस्याएं खड़ी कर सकती है।
यह मामला उस समय सामने आया है जब महाराष्ट्र में भाषायी नीतियों को लेकर तनाव बढ़ा है। वाहन चालकों का कहना है कि राज्य में विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले लोग काम करते हैं और ऐसे में एकल भाषा का जनादेश व्यावहारिक नहीं है।
अदालत में दायर याचिका के माध्यम से चालकों ने सरकार से इस नीति पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। इस मामले की सुनवाई आने वाले दिनों में होने की संभावना है।