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निजी स्कूलों के लिए अग्नि सुरक्षा नियमों में छूट का प्रस्ताव
केंद्रीय मंत्रिमंडल की विशेष उप-समिति ने निजी स्कूलों के लिए भवन और अग्नि सुरक्षा नियमों में ढील देने की अनुशंसा की है। हालांकि, बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समिति ने अग्निशामक यंत्र और अन्य सुरक्षा उपकरणों की अनिवार्य स्थापना पर जोर दिया है।
LSN India ·

केंद्रीय मंत्रिमंडल की विशेष उप-समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में निजी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू अग्नि सुरक्षा और भवन सुरक्षा मानदंडों को शिथिल करने का सुझाव दिया है। यह कदम निजी स्कूलों पर बढ़ते नियामक दबाव को कम करने के लिए माना जा रहा है।
हालांकि, समिति ने बल देते हुए कहा है कि बच्चों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसलिए अग्निशामक यंत्र, रेत के बाल्टियां और अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरणों को सभी निजी स्कूलों में अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाना चाहिए।
इस प्रस्तावित नीति में बेहतर संतुलन का प्रयास दिखता है - एक ओर शैक्षणिक संस्थानों पर प्रशासनिक बोझ को कम करना, दूसरी ओर छात्रों की भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। समिति की सिफारिशें अब संबंधित मंत्रालयों के विचारार्थ प्रस्तुत की जाएंगी।