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CMDRF के तहत वित्तीय सहायता के लिए पारिवारिक आय सीमा बढ़ाने को मंत्रिमंडल की मंजूरी
राहत और पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष के अंतर्गत लाभार्थियों की पात्रता का दायरा विस्तृत करने के लिए कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। इस कदम से आर्थिक संकट में फंसे ज्यादा परिवारों को सहायता मिल सकेगी।
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प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष (CMDRF) के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह संशोधन आपदा से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास में सहायता प्रदान करने की नीति को और अधिक समावेशी बनाएगा।
इस वृद्धि का उद्देश्य मध्यम आय वाले परिवारों सहित अधिक लोगों को आपदा राहत कोष का लाभ उठाने का अवसर देना है। संशोधित आय सीमा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष देश में प्राकृतिक आपदाओं और गंभीर दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को तत्काल सहायता प्रदान करने का प्रमुख माध्यम है। आय सीमा में यह वृद्धि विभिन्न प्रकार की आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में प्रभावित नागरिकों के लिए राहत और पुनर्वास सहायता का विस्तार करेगी।
मंत्रिमंडल का यह निर्णय सामाजिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सूचित किया गया है कि यह नीति संशोधन शीघ्र ही सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।