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चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ शिकायतों पर कार्रवाई से इंकार
सूचना का अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में सामने आया कि कैबिनेट सचिवालय ने चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध दर्ज शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की है।
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सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त दस्तावेजों से पता चलता है कि कैबिनेट सचिवालय ने चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ लगी शिकायतों पर कोई औपचारिक कार्रवाई करने से मना कर दिया है। आरटीआई में प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों को संबंधित विभाग ने सूचीबद्ध तो किया था, परंतु कोई जांच या अनुशासनात्मक प्रक्रिया शुरू नहीं की गई।
यह निर्णय उस समय आया है जब पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों पर देश में काफी चर्चा चल रही है। कैबिनेट सचिवालय ने अपने जवाब में कहा कि इन शिकायतों में उठाए गए आरोप पर्याप्त आधार नहीं रखते या फिर ये उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि सार्वजनिक संस्थाओं के भीतर जवाबदेही की व्यवस्था कमजोर होने से लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास में कमी आती है। सूचना का अधिकार कानून के माध्यम से ऐसे मामलों का खुलासा होने से प्रशासनिक पारदर्शिता में वृद्धि की उम्मीद थी।
इस प्रकार की घटनाएं उन नागरिकों के लिए निराशाजनक साबित होती हैं जो संस्थागत शिकायत निवारण तंत्र पर भरोसा करते हैं। विभिन्न पक्षों से अब यह मांग उठ रही है कि इस तरह की शिकायतों की जांच के लिए अधिक पारदर्शी और स्वतंत्र प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।