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एससी/एसटी आरक्षण वृद्धि पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण बढ़ाने वाले कानून को खारिज करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने का निर्णय लिया है।
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नई दिल्ली में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने उच्च न्यायालय के एक प्रमुख निर्णय के खिलाफ कानूनी कदम उठाने का निर्णय किया है। यह फैसला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने वाले कानून को रद्द कर चुका है।
सरकार का मानना है कि उच्च न्यायालय का यह निर्णय संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है और इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार नहीं किया गया है। कानून विशेष रूप से सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के लिए शैक्षणिक और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे को संबोधित करने के लिए तैयार किया गया था।
अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का निर्णय लिया गया है, जहां सरकार अपने कानून की वैधता और संवैधानिकता के संबंध में अपने तर्क प्रस्तुत करेगी। यह मामला सामाजिक न्याय और संवैधानिक आरक्षण नीति के संबंध में एक महत्वपूर्ण कानूनी विकास माना जा रहा है।