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केरल के स्थानीय निकायों में निर्माण नियमों का उल्लंघन: CAG रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने केरल के शहरी स्थानीय निकायों में व्यापक निर्माण नियम उल्लंघन का पता लगाया है। ऑडिट में चार शहरी स्थानीय निकायों में 10 अनुमति रहित निर्माण और चयनित इकाइयों में 193 अनुमति रहित संशोधन दर्ज किए गए हैं।

LSN India · 26 October 2026

केरल के स्थानीय निकायों में निर्माण नियमों का उल्लंघन: CAG रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की हाल की ऑडिट रिपोर्ट में केरल के शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निर्माण नियमों के व्यवस्थित उल्लंघन का खुलासा हुआ है। CAG के विस्तृत सर्वेक्षण में चार शहरी स्थानीय निकायों में कुल 10 अनुमति रहित निर्माण कार्य का पता चला है। इसके अलावा, अध्ययन किए गए शहरी निकायों में 193 अनुमति रहित संरचनात्मक संशोधन और जोड़-तोड़ दर्ज किए गए हैं।

इस व्यापक उल्लंघन से स्थानीय निकायों में निर्माण कार्यों की निगरानी तंत्र में गंभीर खामियों का संकेत मिलता है। नियम पालन की कमजोर व्यवस्था के कारण अनुमति रहित निर्माण गतिविधियां निरंतर जारी रहने का खतरा बना हुआ है। CAG ने इन निर्माण उल्लंघनों को शहरी विकास और नगर नियोजन से संबंधित मौजूदा कानूनों के तहत गंभीर मुद्दा माना है।

रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि स्थानीय प्रशासनिक तंत्र को निर्माण कार्यों पर पर्याप्त निगरानी की कमी है। अनुमति रहित निर्माण कार्यों के विरुद्ध समय पर कार्रवाई न करने से भविष्य में अधिक उल्लंघन की संभावना बढ़ जाती है। CAG की सिफारिशों से पता चलता है कि केरल के शहरी निकायों को अपने निरीक्षण प्रक्रियाओं को मजबूत करना और निर्माण नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए।