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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को आचरण की अनुमति दी
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को कांग्रेस के प्रत्याशी मिलन प्रधान को नंदीग्राम उपचुनाव में भाग लेने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। यह उपचुनाव 6 अक्टूबर को निर्धारित है, जबकि प्रचार 4 अक्टूबर को समाप्त होगा।
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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देशित किया है कि वह कांग्रेस के प्रत्याशी मिलन प्रधान को आसन्न नंदीग्राम उपचुनाव में प्रतिद्वंद्विता करने से न रोके। यह निर्णय एक संवेदनशील राजनीतिक मामले में आया है जो चुनाव संचालन से संबंधित है।
नंदीग्राम क्षेत्र में होने वाला यह उपचुनाव 6 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है। इस तारीख से पहले 4 अक्टूबर को सभी प्रचार कार्य समाप्त हो जाएंगे। चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित इस कार्यक्रम के अनुसार सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं।
न्यायालय का यह निर्देश प्रधान की उम्मीदवारी से संबंधित किसी विवाद के समाधान के लिए आया है। उच्च न्यायालय का यह निर्णय नंदीग्राम के मतदाताओं को अपनी पसंद के अनुसार मतदान करने का अवसर सुनिश्चित करता है। इस उपचुनाव के परिणाम इस क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।