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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को अंतरिम जमानत मंजूर की
नंदीग्राम उपचुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 20 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है। इससे वह 5 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान चला सकेंगे।
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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के नंदीग्राम उपचुनाव प्रत्याशी मिलन प्रधान को अंतरिम जमानत प्रदान कर दी है। प्रधान को 20 अक्टूबर तक जमानत दी गई है, जिससे वह आसन्न चुनाव प्रचार में भाग ले सकेंगे।
प्रधान को 18 सितंबर को 19 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। अंतरिम जमानत के आदेश के बाद वह कुछ समय के लिए कैद से रिहा हो गए हैं।
नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव 5 अक्टूबर को आयोजित होने वाले हैं। न्यायालय के निर्णय से मिलन प्रधान इस निर्धारित अवधि में अपने चुनाव अभियान को सुचारू रूप से चला सकेंगे।
इस मामले में उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में प्रधान को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। विस्तृत परिस्थितियों में न्यायालय ने समझा कि चुनाव प्रक्रिया में उनकी भागीदारी संवैधानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।