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चोरबाग़न भगदड़ में सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे जांच
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वह चोरबाग़न दुर्गा पूजा पंडाल में 17 अक्टूबर को हुई भगदड़ की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन करे। इस दुर्घटना में 19 लोगों की जान चली गई थी।
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कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को दिए गए आदेश में कहा कि चोरबाग़न में हुई भगदड़ की जांच के लिए उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है।
न्यायमूर्ति रवींद्र वी घुगे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार किसी कार्यरत न्यायाधीश को जांच के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार ने शुरुआत में एक कार्यरत न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेष जांच दल गठित करने की मांग की थी।
दुर्गा पूजा के नवमी के दिन विशेष सुनवाई के दौरान न्यायालय के सामने एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार किया जा रहा था। याचिकाकर्ता ने स्वतंत्र और तीव्र जांच की मांग की थी।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने बताया था कि भगदड़ की जांच के लिए एक कार्यरत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेष जांच दल बनाया जाएगा। न्यायालय के इस आदेश के साथ अब राज्य सरकार को जांच आयोग के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की तलाश करनी होगी।