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कोलकाता हाईकोर्ट ने चुनावी सूची से नाम हटाने के विरोध में तत्काल सुनवाई से इनकार किया

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 2 सितंबर को एक प्रदर्शन आयोजित करने की अनुमति देने के लिए दाखिल एक याचिका की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में चुनावी सूची से नामों के विलोपन और अपील की सुनवाई में देरी का मुद्दा उठाया गया है।

LSN India · 28 August 2026

कोलकाता हाईकोर्ट ने चुनावी सूची से नाम हटाने के विरोध में तत्काल सुनवाई से इनकार किया

कोलकाता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को संग्रामी गणमंच संगठन की ओर से दाखिल एक याचिका की तत्काल सुनवाई से इनकार किया है। संगठन की ओर से पेश वकील ने याचिका दाखिल करने की अनुमति मांगते हुए तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि याचिका दाखिल होने के बाद मामला सामान्य क्रम में सुनवाई के लिए आएगा।

संग्रामी गणमंच 2 सितंबर को एक प्रदर्शन आयोजित करने की अनुमति चाह रहा है, जिसमें 5,000 से अधिक लोग भाग लेंगे। यह प्रदर्शन मतदाता सूची से नामों के अनुचित विलोपन और न्यायाधिकरण में अपीलों की सुनवाई में होने वाली देरी के विरुद्ध होगा।

न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने कहा कि याचिका को पहले क्यों दाखिल नहीं किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि याचिका समय पर दाखिल नहीं की गई है, तो इसकी तत्काल सुनवाई कराना कोई अधिकार नहीं है। न्यायालय के निर्देश के अनुसार यह मामला अब सामान्य सूची में सुनवाई के लिए रखा जाएगा।