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अभिषेक बनर्जी को अंतरिम सुरक्षा, अदालत ने दी चेतावनी

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी को तीन एफआईआर में 30 नवंबर तक अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। अदालत ने कहा है कि यदि इस सुरक्षा की अनदेखी की गई तो आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने पर विचार किया जा सकता है।

LSN India · 7 September 2026

अभिषेक बनर्जी को अंतरिम सुरक्षा, अदालत ने दी चेतावनी

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी को तीन आपराधिक मामलों में अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए गंभीर चेतावनी जारी की है। ये एफआईआर पार्टी की सेवाश्रय स्वास्थ्य शिविर योजना से जुड़ी अनियमितताओं से संबंधित हैं। न्यायालय ने 30 नवंबर तक अंतरिम सुरक्षा दी है।

अदालत की चेतावनी में कहा गया है कि यदि अंतरिम सुरक्षा के आदेशों की अनदेखी की जाती है या उल्लंघन किया जाता है तो न्यायालय आगे की कार्रवाई पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकता है। इसका मतलब यह है कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आगे की एफआईआर दाखिल करने पर रोक लगाई जा सकती है।

यह फैसला उन मामलों में आता है जहां सेवाश्रय स्वास्थ्य शिविर योजना में वित्तीय अनियमितताओं की जांच चल रही है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि यह योजना जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।

अंतरिम सुरक्षा का यह आदेश न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और आने वाले सप्ताहों में अदालत की आगे की कार्रवाई को देखा जाएगा।