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सरकारी प्रतिभूतियों पर कर छूट के लिए फॉर्म 173A अनिवार्य

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर नियमों में संशोधन के तहत निवेशकों के लिए नया फॉर्म 173A अनिवार्य कर दिया है। इस फॉर्म के माध्यम से ही सरकारी प्रतिभूतियों पर कर लाभ का दावा किया जा सकेगा।

LSN India · 20 October 2026

सरकारी प्रतिभूतियों पर कर छूट के लिए फॉर्म 173A अनिवार्य

आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2026 के तहत सरकारी प्रतिभूतियों पर कर छूट प्राप्त करने के इच्छुक निवेशकों को अब अनिवार्य रूप से फॉर्म 173A जमा करना होगा। यह नया नियम सरकारी बांड और अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले पात्र निवेशकों को अपनी पात्रता साबित करने के लिए डिजाइन किया गया है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी इस प्रावधान के अनुसार, निवेशकों को आवश्यक जानकारी फॉर्म 173A के माध्यम से प्रस्तुत करनी होगी। यह कदम कर प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

पात्र निवेशकों में वे व्यक्ति, संस्थाएं और अन्य श्रेणियां शामिल हो सकती हैं जो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए कानूनी रूप से अधिकृत हैं। फॉर्म में मांगी गई जानकारी सटीक और पूर्ण होनी चाहिए ताकि कर लाभ का दावा स्वीकृत हो सके।

इस नए नियम का पालन न करने वाले निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों पर कर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा। विशेषज्ञों का सुझाव है कि निवेशकों को इस आवश्यकता के बारे में जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और अपने कर सलाहकारों से परामर्श लेना चाहिए।