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सरकारी प्रतिभूतियों पर कर छूट के लिए नया फॉर्म जारी किया गया
आयकर विभाग ने विदेशी निवेशकों और भारतीय प्रतिभूति बाजार के लिए नया फॉर्म 173ए जारी किया है। इस फॉर्म के माध्यम से पात्र निवेशकों को प्रतिभूति होल्डिंग, ब्याज आय और पूंजीगत लाभ का विवरण देकर आयकर अधिनियम, 2025 के तहत कर छूट का लाभ उठाना होगा।
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सरकारी प्रतिभूतियों पर कर छूट संबंधी दावों के लिए नया फॉर्म 173ए अधिसूचित किया है। यह नया फॉर्म विदेशी निवेशकों और भारतीय प्रतिभूति संस्थानों (बीआईएस) को कर छूट का लाभ उठाने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।
नए फॉर्म के तहत पात्र निवेशकों को अपनी प्रतिभूति होल्डिंग का विस्तृत विवरण, ब्याज से प्राप्त आय और पूंजीगत लाभ की जानकारी का खुलासा करना होगा। यह जानकारी आयकर अधिनियम, 2025 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कर छूट का दावा करने के लिए अनिवार्य है।
इस नई प्रक्रिया का उद्देश्य विदेशी निवेश को भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों में आकर्षित करना और निवेश प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाना है। फॉर्म 173ए सीबीडीटी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है और निवेशक इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
यह कदम भारत की विदेशी पूंजी आकर्षण नीति का हिस्सा है और सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नियामक ढांचे को मजबूत करता है। संबंधित निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे नई आवश्यकताओं का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें।