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रिलायंस कम्युनिकेशंस और एलआईसी के पूर्व निवेश प्रमुख पर सीबीआई का आरोप पत्र
सीबीआई ने 3,750 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में रिलायंस कम्युनिकेशंस, इसके पूर्व कार्यकारियों और भारतीय जीवन बीमा निगम के पूर्व निवेश प्रमुख के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है।
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केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत में यह आरोप पत्र दाखिल किया है। इस मामले में रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, रिलायंस एडीए ग्रुप के दो कार्यकारी अमिताभ झुनझुनवाला (ग्रुप प्रबंध निदेशक) और विश्वास जोशी (रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष) तथा एलआईसी के पूर्व मुख्य निवेश अधिकारी पी. वेणुगोपाल को आरोपी बनाया गया है।
सीबीआई की जांच से पता चला है कि वर्ष 2012 में एलआईसी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस द्वारा जारी किए गए 1,500 करोड़ रुपये मूल्य के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) गंभीर गलत बयानी के आधार पर खरीदे थे। इससे बीमा निगम को भारी नुकसान हुआ।
चारों आरोपियों को आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वास भंग के आरोपों के तहत आरोप पत्र में शामिल किया गया है। भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत यह कार्रवाई की गई है।