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त्विषा शर्मा मामले में गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज अधिनियम का आरोप हटाया
सीबीआई ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का आरोप प्रारंभिक आरोपपत्र से निकाल दिया है। त्विषा शर्मा आत्महत्या मामले में सिंह के वकील ने यह जानकारी दी है।
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त्विषा शर्मा आत्महत्या केस में सीबीआई ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सेवानिवृत्त न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज अधिनियम के तहत लगाए गए आरोपों को अपने प्रारंभिक आरोपपत्र से हटा दिया है। आरोपित की कानूनी टीम के अनुसार यह निर्णय मामले की जांच प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण विकास है।
सिंह के वकील सुरेंद्र सिंह के मुताबिक, सीबीआई की जांच में दहेज संबंधी आरोपों के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले हैं। यह कदम यह संकेत देता है कि जांच एजेंसी केवल अन्य गंभीर आरोपों पर ही केंद्रित रहेगी।
त्विषा शर्मा के मामले में सीबीआई की जांच लंबे समय से चल रही है। इस मामले में कई लोगों को आरोपित माना गया था। दहेज अधिनियम के आरोपों को हटाने का निर्णय केस के विकास की दिशा में बदलाव लाता है।
वकील सिंह के अनुसार, उनके क्लायंट आगामी कार्यवाही के लिए सभी तैयारियां कर रहे हैं। आरोपित की ओर से यह भी कहा गया है कि वे न्यायिक प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग प्रदान करते रहेंगे।