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गेनसोल और ब्लूस्मार्ट संस्थापकों के खिलाफ सीबीआई का केस, ₹672 करोड़ का नुकसान

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड और ई-टैक्सी सेवा ब्लूस्मार्ट के संस्थापकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भारतीय नवीकरणीय विकास एजेंसी (आईरेडा) को ₹672 करोड़ से अधिक का नुकसान होने का आरोप है।

LSN India · 19 August 2026

गेनसोल और ब्लूस्मार्ट संस्थापकों के खिलाफ सीबीआई का केस, ₹672 करोड़ का नुकसान

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनी गेनसोल ईवी लीज लिमिटेड के संस्थापकों अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। भारतीय नवीकरणीय विकास एजेंसी (आईरेडा) की शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें कथित तौर पर ₹672 करोड़ से अधिक का नुकसान बताया गया है।

आईरेडा ने आरोप लगाया है कि उसने गेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनी को ब्लूस्मार्ट की ई-राइड हेलिंग सेवा के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने हेतु कर्ज प्रदान किए थे। एफआईआर में कहा गया है कि धनराशि का दुरुपयोग किया गया और उसे अनुमोदित उद्देश्यों के अलावा अन्य कार्यों में लगाया गया।

आईरेडा के अनुसार, गेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड की ओर से ₹453.77 करोड़ का नुकसान हुआ है जबकि गेनसोल ईवी लीज लिमिटेड की ओर से ₹218.97 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसके अलावा ब्याज और अन्य लागू शुल्क भी शामिल हैं।

अभी तक इन कंपनियों या आरोपी व्यक्तियों की ओर से कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई है। मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है।