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दिशा सलियान मृत्यु मामले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर
बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिशा सलियान की मौत के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है और मुंबई पुलिस को छह साल तक एफआईआर दर्ज न करने के लिए आलोचना की है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस की जांच में कई सवाल अनुत्तरित रह गए हैं।
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बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो ने फिल्म प्रोडक्शन असिस्टेंट दिशा सलियान की मृत्यु के मामले में एफआईआर दर्ज किया है। सलियान की 2020 में मृत्यु हुई थी, लेकिन मुंबई पुलिस छह साल तक इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में विफल रही।
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में मुंबई पुलिस की जांच प्रक्रिया पर गंभीर आपत्ति जताई है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस की जांच में ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं। न्यायालय ने माना कि स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता से मामले की गंभीरता को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया।
सीबीआई को अब इस मामले की विस्तृत जांच करनी होगी। केंद्रीय जांच एजेंसी से अपेक्षा की जाती है कि वह पूरे मामले को तटस्थ दृष्टिकोण से देखेगी और सभी पहलुओं की जांच करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि सीबीआई की भागीदारी से इस मामले में नई रोशनी आ सकती है।
यह मामला सार्वजनिक हित और न्याय व्यवस्था की कार्यक्षमता से जुड़ा हुआ है। हाई कोर्ट का यह निर्णय पुलिस की पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को रेखांकित करता है।