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मीडिया कंपनी के प्रमुख सुभाष चंद्रा पर सीबीआई की कार्रवाई, 1,322 करोड़ के घोटाले का आरोप
सीबीआई ने मीडिया मैग्नेट सुभाष चंद्रा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। उनपर अपनी संपत्ति को बढ़ा-चढ़ाकर बताकर जीवन बीमा निगम आवास वित्त कंपनी से 980 करोड़ रुपये के कर्ज लेने का आरोप है।
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सीबीआई ने शनिवार को सूचित किया कि मीडिया जगत के प्रभावशाली व्यक्तित्व सुभाष चंद्रा के विरुद्ध धोखाधड़ी की आशंका में एफआईआर दर्ज किया गया है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एलआईसीएचएफएल) की शिकायत के अनुसार, चंद्रा ने अपनी शुद्ध संपत्ति को गलत तरीके से प्रदर्शित करते हुए बैंक से ऋण प्राप्त किए थे। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के इस कर्जदाता को 1,322 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
एलआईसीएचएफएल के आरोप में कहा गया है कि चंद्रा ने नेट वर्थ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जो कुल 980 करोड़ रुपये के दो ऋण मंजूरियों और उनके वितरण में उपयोग किए गए। इसमें वसंत सागर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को 500 करोड़ रुपये की सुविधा शामिल है, जिसमें पैन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड सह-उधारकर्ता था। दूसरी सुविधा 480 करोड़ रुपये की थी जो डिजिटल सबस्क्राइबर मैनेजमेंट और कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को दी गई थी।
एफआईआर में आरोपित चंद्रा की ओर से अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। सीबीआई की जांच इस बात पर केंद्रित है कि कैसे चंद्रा और उनकी कंपनियों ने बड़े पैमाने पर ऋण प्राप्त करने के लिए वित्तीय दस्तावेजों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया।