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जेनसोल इंजीनियरिंग और ब्लूस्मार्ट संस्थापकों के खिलाफ सीबीआई का केस
सीबीआई ने जेनसोल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ब्लूस्मार्ट के संस्थापकों के खिलाफ आईआरईडीए लोन में 672 करोड़ रुपये के कथित नुकसान के मामले में केस दर्ज किया है।
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केंद्रीय जांच ब्यूरो ने नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरईडीए) से लिए गए ऋण के दुरुपयोग के आरोप में यह कदम उठाया है। प्राथमिकी के अनुसार, जेनसोल इंजीनियरिंग और ब्लूस्मार्ट के संस्थापकों द्वारा 672 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ है, जो आईआरईडीए के वित्तीय हितों को प्रभावित करता है।
जेनसोल इंजीनियरिंग सौर ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाली एक प्रमुख कंपनी है, जबकि ब्लूस्मार्ट इलेक्ट्रिक वाहन सेवा में संलग्न है। दोनों कंपनियों को आईआरईडीए की ओर से हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान किया गया था।
सीबीआई की जांच यह निर्धारित करेगी कि क्या ऋण राशि का दुरुपयोग किया गया और क्या नियामक मानदंडों का उल्लंघन हुआ है। यह मामला भारत के हरित ऊर्जा क्षेत्र में वित्तीय जवाबदेही और अनुपालन के मुद्दों को उजागर करता है।