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छात्र विवरण सुधार को लेकर सीबीएसई ने जारी किए सख्त निर्देश
सीबीएसई ने स्कूलों को छात्रों के जनसांख्यिकीय विवरण में सुधार के लिए कड़े दिशानिर्देश जारी किए हैं। पालकों की अनुमति लेकर रजिस्ट्रेशन और एलओसी प्रस्तुतिकरण के दौरान सभी निर्देशों का पालन करना आवश्यक बताया गया है।
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केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सभी संबद्ध स्कूलों के लिए छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी में संशोधन संबंधी सख्त निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश छात्र पंजीकरण और लर्निंग आउटकम सर्टिफिकेट (एलओसी) जमा करने की प्रक्रिया के दौरान लागू होंगे।
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों को छात्रों के जनसांख्यिकीय विवरण में किसी भी बदलाव के लिए माता-पिता या अभिभावकों से पहले अनुमति प्राप्त करनी होगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी संशोधन प्रामाणिक और सत्यापित हों।
सीबीएसई के अनुसार, पंजीकरण के दौरान जारी किए गए सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य है। स्कूलों को चाहिए कि वे छात्र विवरण को सावधानीपूर्वक संभालें और किसी भी गलत सूचना से बचें।
यह कदम छात्र रिकॉर्ड की पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सीबीएसई का मानना है कि यह प्रक्रिया शैक्षणिक प्रशासन को मजबूत करेगी और छात्रों के प्रमाण-पत्रों की विश्वसनीयता बढ़ाएगी।