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प्रतिस्पर्धा आयोग ने मिसेज इंडिया इंक के खिलाफ तत्काल राहत याचिका खारिज की

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने प्रतिस्पर्धा मामले में मिसेज इंडिया इंक के विरुद्ध दायर तत्काल राहत की याचिका को खारिज कर दिया है। आयोग का मानना है कि जांच के दौरान ऐसी राहत मंजूर करना मुद्दों का पूर्वाभास देने के समान होगा।

LSN India · 7 September 2026

प्रतिस्पर्धा आयोग ने मिसेज इंडिया इंक के खिलाफ तत्काल राहत याचिका खारिज की

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने प्रतिस्पर्धा कानून के तहत चल रहे मामले में मिसेज इंडिया इंक के खिलाफ दायर तत्काल राहत की याचिका को अस्वीकार कर दिया है। आयोग ने निर्णय में कहा है कि महानिदेशक (डीजी) द्वारा जांच के दौरान राहत प्रदान करने से विवाद के मुख्य मुद्दों के बारे में पूर्वनिर्णय लेने का खतरा पैदा होता है।

यह निर्णय प्रतिस्पर्धा मामलों में आयोग के सख्त रुख को दर्शाता है। आयोग के अनुसार, किसी भी पक्ष को उन विषयों पर तत्काल राहत नहीं दी जा सकती जो अभी जांच के अधीन हों। इससे न्यायिक प्रक्रिया में निष्पक्षता बनी रहती है और आयोग की जांच प्रक्रिया को बाधित नहीं किया जा सकता।

डीजी द्वारा चल रही जांच में प्रतिस्पर्धा संबंधी उल्लंघन के आरोप की गहराई से जांच की जाएगी। आयोग का यह सिद्धांत है कि विस्तृत जांच के बिना किसी भी पक्ष को अस्थायी या तत्काल राहत प्रदान नहीं की जा सकती है।