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सूर्योदय फूड्स पर भ्रामक विज्ञापन के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने सूर्योदय फूड्स को '100% साबुत गेहूं की रोटी' के दावे के लिए दंडित किया है। कंपनी को तुरंत सभी प्लेटफॉर्म पर भ्रामक विज्ञापन बंद करने का निर्देश दिया गया है।
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केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने खाद्य कंपनी सूर्योदय फूड्स पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई कंपनी द्वारा अपने उत्पाद पर '100% साबुत गेहूं की रोटी' का दावा करने के संबंध में की गई है, जिसे प्राधिकरण ने भ्रामक पाया है।
सीसीपीए ने अपने आदेश में कंपनी को निर्देशित किया है कि वह इस भ्रामक विज्ञापन को तुरंत सभी डिजिटल और पारंपरिक प्लेटफॉर्म पर बंद कर दे। प्राधिकरण की जांच में यह बात सामने आई थी कि उत्पाद में वास्तव में साबुत गेहूं का प्रतिशत विज्ञापन में किए गए दावे से कम था।
यह निर्णय उपभोक्ताओं को भ्रामक विपणन प्रथाओं से बचाने के लिए सीसीपीए की कड़ी निगरानी का प्रतिफलन है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार, ऐसे मामलों में कंपनियों को उपभोक्ताओं को सटीक और सत्यापित जानकारी प्रदान करनी चाहिए।
इस कार्रवाई के साथ, सीसीपीए स्पष्ट संदेश दे रहा है कि भ्रामक विज्ञापन और उत्पाद की गुणवत्ता संबंधी दावों के विरुद्ध कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उपभोक्ताओं को ऐसी किसी भी शिकायत की स्थिति में संबंधित प्राधिकरण के पास संपर्क करने की सलाह दी जाती है।