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होगर टेक्नोलॉजीज को वॉकी-टॉकी विज्ञापनों में भ्रामक जानकारी के लिए जुर्माना

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने होगर टेक्नोलॉजीज पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने कहा कि विज्ञापनों में संचालन आवृत्ति, लाइसेंसिंग आवश्यकताओं और अन्य नियामक जानकारी का खुलासा करना अनिवार्य है।

LSN India · 25 October 2026

होगर टेक्नोलॉजीज को वॉकी-टॉकी विज्ञापनों में भ्रामक जानकारी के लिए जुर्माना

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने होगर टेक्नोलॉजीज पर वॉकी-टॉकी उपकरणों के विज्ञापनों में आवश्यक जानकारी छिपाने के लिए कार्रवाई की है। प्राधिकरण का यह निर्णय उपभोक्ताओं को सूचित निर्णय लेने से रोकने वाली भ्रामक विपणन प्रथाओं के खिलाफ लिया गया है।

प्राधिकरण के अनुसार, वॉकी-टॉकी विज्ञापनों में उपकरणों की संचालन आवृत्ति, आवश्यक लाइसेंसिंग प्रावधान और अन्य महत्वपूर्ण नियामक जानकारी का स्पष्ट रूप से खुलासा किया जाना चाहिए। इस जानकारी के बिना, उपभोक्ता यह नहीं समझ सकते कि क्या उपकरण कानूनी रूप से उपयोग किए जा सकते हैं और उनके उपयोग के लिए किन शर्तों की आवश्यकता है।

यह मामला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उठाया गया था, जो विज्ञापनकर्ताओं को पारदर्शी और सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य करता है। CCPA का निर्णय यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि विज्ञापन जनता को गुमराह न करें और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा हो।

यह कार्रवाई विभिन्न उत्पादों के विज्ञापनों में नियामक अनुपालन और पारदर्शिता बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करती है। प्राधिकरण व्यावसायिक संस्थाओं को भविष्य में विज्ञापन सामग्री में सभी प्रासंगिक तकनीकी और कानूनी विवरण शामिल करने की सलाह देता है।