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सेलिब्रिटी का दर्जा कानून से छूट नहीं देता: एफडीए आयुक्त

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त तुकाराम मुंढे ने प्रसिद्ध व्यक्तियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादों के विज्ञापन में सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकप्रियता किसी को कानूनी दायरे से बाहर नहीं रख सकती।

LSN India · 23 September 2026

सेलिब्रिटी का दर्जा कानून से छूट नहीं देता: एफडीए आयुक्त

महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे ने सेलिब्रिटीज के लिए एक कड़ा संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की सार्वजनिक ख्याति या लोकप्रियता उसे कानून के दायरे से बाहर नहीं रखती है। मुंढे के अनुसार, सेलिब्रिटीज को उन उत्पादों के प्रचार में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए जो जनस्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं।

आयुक्त का यह बयान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की हाल ही की अपील के संदर्भ में आया है। राष्ट्रपति ने सार्वजनिक व्यक्तियों से जिम्मेदारी से विज्ञापन करने का आह्वान किया था, विशेषकर ऐसे उत्पादों के संबंध में जो स्वास्थ्य से जुड़े हों।

मुंढे के अनुसार, प्रभावशाली व्यक्तित्व समाज में जागरूकता फैलाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए उन्हें केवल ऐसे उत्पादों का समर्थन करना चाहिए जो वैज्ञानिक रूप से सुरक्षित और प्रभावी हों। आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि नियामक प्राधिकार सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे, चाहे वह कोई भी हो।

यह कदम भारत में विज्ञापन नियमों के कड़े प्रवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है। स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों के विज्ञापन में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियामकों द्वारा बढ़ती सतर्कता देखी जा रही है।