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CGST अधिकारी रिश्वत के आरोप में CBI की गिरफ्त में, HC ने दी कस्टडी
केंद्रीय सामान एवं सेवा कर विभाग के एक अधिकारी को 40 लाख रुपये की कथित रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने CBI को आरोपी की दो दिन की हिरासत मंजूर की है।
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केंद्रीय जांच ब्यूरो की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए CGST विभाग के एक अधिकारी को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी अधिकारी पर 40 लाख रुपये की अवैध राशि स्वीकार करने का संदेह है।
CBI की जांच टीम द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आरोपी को दो दिन की CBI हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। न्यायालय का यह निर्णय मामले की गंभीरता को दर्शाता है और जांच एजेंसी को आगे की कार्रवाई के लिए पर्याप्त समय प्रदान करता है।
सूत्रों के अनुसार, यह गिरफ्तारी सरकारी अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार को दबाने के लिए CBI के चल रहे अभियान का हिस्सा है। कर विभाग में इस तरह की कार्रवाई प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान और जानकारियां सामने आने की संभावना है। CBI द्वारा आगामी दो दिनों में अधिकारी से पूछताछ की जाएगी ताकि संपूर्ण तथ्य उजागर हो सकें।