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कैंसर की दवाओं पर अस्पतालों द्वारा अत्यधिक मूल्य वसूली का मामला

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया है कि अस्पताल कैंसर की दवाओं की कीमतें अनुचित रूप से बढ़ाकर रोगियों से वसूली कर रहे हैं। दवाओं की कीमतों में 20 से 70 प्रतिशत तक की कमी से रोगियों को वार्षिक 2,500 करोड़ रुपये तक की बचत हो सकती है।

LSN India · 23 October 2026

कैंसर की दवाओं पर अस्पतालों द्वारा अत्यधिक मूल्य वसूली का मामला

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केंद्र सरकार ने कैंसर उपचार में प्रयुक्त औषधियों के क्षेत्र में व्याप्त मूल्य विसंगतियों को स्वीकार किया है। सरकार के अनुसार, अधिकांश अस्पताल और स्वास्थ्य संस्थान इन महत्वपूर्ण दवाओं की कीमतें आवश्यकता से अधिक बढ़ाकर रोगियों से वसूली कर रहे हैं।

सरकारी प्रस्तुति में कहा गया है कि कैंसर की दवाओं की कीमतों में महत्वपूर्ण कमी की गुंजाइश है। वर्तमान मूल्य निर्धारण संरचना में 20 से 70 प्रतिशत तक की कटौती करके दवाओं को अधिक किफायती बनाया जा सकता है। यह कदम रोगियों के लिए वित्तीय भार को काफी हद तक कम कर सकता है।

प्रस्तावित मूल्य समायोजन के परिणामस्वरूप समस्त रोगी समुदाय को वार्षिक आधार पर लगभग 2,500 करोड़ रुपये की बचत का लाभ मिल सकता है। यह राशि कैंसर पीड़ितों के उपचार को अधिक सुलभ और आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

यह मामला स्वास्थ्यसेवा क्षेत्र में पारदर्शिता और न्यायसंगत मूल्य निर्धारण की आवश्यकता को रेखांकित करता है, विशेषकर जीवन रक्षक दवाओं के संदर्भ में।