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जनगणना के लिए निजी शिक्षकों को नियुक्त करने की अनुमति दी गई
केंद्र सरकार ने जनगणना संचालन के नियमों में संशोधन किया है। नए नियमों के तहत निजी शिक्षकों के अलावा लिपिक और अन्य योग्य कर्मचारियों को भी गणना के कार्यों में लगाया जा सकेगा।
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जनगणना के संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए केंद्र सरकार ने अपने नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन कर दिया है। संशोधित नियमों के अनुसार, निजी शिक्षकों को गणना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
नए दिशानिर्देश राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को इस कार्य के लिए अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने का विकल्प प्रदान करते हैं। इसमें लिपिक, लेखापाल और अन्य उपयुक्त व्यक्तियों को शामिल किया गया है जिन्हें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नियुक्त किया जा सकता है।
यह संशोधन जनगणना कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का एक प्रयास है। संशोधित नियमों से विभिन्न क्षेत्रों में गणना प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और व्यापक बनाने में मदद मिलेगी।
राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अब अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त व्यक्तियों का चयन करके गणना कार्य में लगा सकते हैं। इस लचीली व्यवस्था से जनगणना संचालन में आने वाली कठिनाइयों को कम किया जा सकेगा।