Politics · India Bureau
सीबीएसई की त्रिभाषा नीति लागू करने पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दिया जवाब
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को सही तरीके से लागू कर रही है। नई नीति के तहत विदेशी भाषा को केवल तीसरी भाषा के रूप में या चौथी भाषा के रूप में लिया जा सकता है।
LSN India ·

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कार्यान्वयन पर सुझावों पर अमल कर रही है। सरकार की ओर से यह कदम शिक्षा व्यवस्था में भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है।
15 मई को जारी सरकारी परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि विदेशी भाषा का विकल्प छात्र केवल दो देशज भारतीय भाषाओं का अध्ययन करने के बाद तीसरी भाषा के रूप में ले सकते हैं। इसके अलावा, विदेशी भाषा को चौथी अतिरिक्त भाषा के रूप में भी चुना जा सकता है।
यह नीति भारतीय भाषाओं को शिक्षा के मूल ढांचे में मजबूत स्थान देने का उद्देश्य रखती है। सरकार ने माना है कि इस कदम से प्रादेशिक भाषाओं का विकास होगा और देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने में मदद मिलेगी।
त्रिभाषा नीति को लेकर पहले कई सवाल उठाए गए थे, लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह स्पष्ट किया है कि नीति को समुचित तरीके से सभी संबंधित पक्षों के साथ समन्वय करके लागू किया जा रहा है।