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137 गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर 30% व्यापार मार्जिन की सीमा तय
केंद्र सरकार ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर व्यापार मार्जिन 30% तक सीमित करने का फैसला किया है। नई कीमतें 9 नवंबर 2026 से लागू होंगी।
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केंद्र ने कैंसर रोधी दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 137 गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर अधिकतम 30% व्यापार मार्जिन निर्धारित कर दिया है। यह निर्णय दवाओं की पहुंच में सुधार और कीमतों को किफायती बनाने की दिशा में है।
नई मूल्य निर्धारण संरचना 9 नवंबर 2026 से प्रभावी होगी। सरकार ने इस नीति को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य दवा नियंत्रकों को दी है, जो इसके क्रियान्वयन की निगरानी करेंगे।
कैंसर रोगियों के लिए प्रभावी उपचार तक पहुंच सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता रही है। इस कदम से आशा की जा रही है कि दवाओं की कीमत में कमी आएगी और आम नागरिकों को इलाज संभव हो सकेगा।
यह नीति उन सभी गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर लागू होगी जो तय की गई सूची में शामिल हैं। राज्य स्तर के नियंत्रक निकाय इस नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।