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झारखंड डीजीपी नियुक्ति को केंद्र ने चुनौती दी, सुप्रीम कोर्ट में अपील
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा की नियुक्ति को अवैध घोषित करने की अपील दायर की है। केंद्र का आरोप है कि राज्य के 2025 के नियम सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्देशों के विरुद्ध हैं।
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नई दिल्ली - केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा की नियुक्ति को अवैध घोषित करने का निर्देश मांगते हुए एक अपील दायर की है। केंद्र ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि राज्य सरकार द्वारा पुलिस प्रमुख के चयन के लिए बनाए गए 2025 के नियम सुप्रीम कोर्ट के बाध्यकारी निर्देशों के सीधे विरुद्ध हैं।
केंद्रीय सरकार ने आपत्ति जताई है कि राज्य द्वारा तैयार किए गए नए विनियमन न्यायपालिका द्वारा पहले निर्धारित मानकों का पालन नहीं करते। सरकार का दावा है कि इन नियमों में पारदर्शिता और पात्रता मानदंडों में कमी है जो शीर्ष अदालत के पिछले फैसलों में निर्धारित की गई थीं।
यह मामला पुलिस प्रशासन और नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित राज्य स्वायत्तता और राष्ट्रीय मानकों के बीच के विवाद को उजागर करता है। सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा की जाती है कि वह शीघ्र ही इस याचिका पर सुनवाई करेगा।
इस नियुक्ति को लेकर कानूनी चुनौती देश के विभिन्न राज्यों में पुलिस शीर्ष नियुक्तियों के संबंध में मौजूदा विवादों में एक नया आयाम जोड़ती है।