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झारखंड पुलिस प्रमुख की नियुक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती
केंद्र सरकार ने झारखंड के पुलिस आयुक्त की नियुक्ति के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने केंद्र की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया है।
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केंद्र सरकार ने झारखंड पुलिस विभाग के प्रमुख की नियुक्ति को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की है।
इस मामले में न्यायमूर्ति जॉयमल्य बघची और वी मोहन भी पीठ का हिस्सा हैं। सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय के समक्ष पुलिस प्रशासन संबंधी मुद्दों को उठाया है और कहा है कि यह नियुक्ति प्रक्रिया के नियमों के अनुसार नहीं की गई है।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को सूचीबद्ध किया है और आने वाली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलों को सुना जाएगा। राज्य सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को भी इस कानूनी चुनौती का जवाब देने का अवसर दिया जाएगा।
यह मामला पुलिस प्रशासन में नियुक्ति प्रक्रिया और संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन से संबंधित है। न्यायालय के फैसले का व्यापक प्रभाव हो सकता है और यह पुलिस विभाग की नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में महत्वपूर्ण दिशानिर्देश स्थापित कर सकता है।