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ई-केवाईसी न होने से रोजगार में बाधा नहीं: केंद्र सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पंजीकृत मजदूरों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य नहीं है। केंद्र ने राज्यों से सत्यापन प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का आग्रह किया है।
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भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि लंबित ई-केवाईसी सत्यापन से मजदूरों को रोजगार प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं आएगी। मंत्रालय ने कहा है कि वीबी-जी रैम प्रणाली में पंजीकृत सभी कर्मचारी बिना ई-केवाईसी पूरा किए रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन्हें काम दिया जा सकता है।
केंद्रीय मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि ई-केवाईसी प्रक्रिया को रोजगार वितरण में बाधा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। पंजीकृत श्रमिकों को उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा भले ही उनका डिजिटल सत्यापन अभी पूरा न हुआ हो।
मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अपील की है कि वे ई-केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। साथ ही, राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे मजदूरों को रोजगार प्रदान करने में किसी भी तरह की देरी न करें।
यह निर्देश डिजिटल सत्यापन प्रणाली के कार्यान्वयन के दौरान पैदा हुई व्यावहारिक समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। सरकार ने जोर दिया है कि प्रशासनिक प्रक्रियाएं श्रमिकों के रोजगार के अधिकार में बाधा नहीं बनना चाहिए।