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दिल्ली पर लगाई गई पाबंदियों को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी
गृह सचिव गोविंद मोहन ने 10 अक्टूबर को लागू की गई प्रतिबंधों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट किया है कि ये कदम जनता की सुरक्षा बनाए रखने के लिए उठाए गए थे। उन्होंने कहा कि इंटरनेट बंदी राइसीना हिल के 4 किलोमीटर दायरे में 24 घंटे तक सीमित रहा।
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केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 10 अक्टूबर को दिल्ली में लगाई गई पाबंदियां सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी थीं। सरकार ने स्पष्ट किया कि ये प्रतिबंध जानबूझकर किसी कानूनी आदेश की अवहेलना करने के लिए नहीं लगाए गए थे। मोहन के अनुसार, सभी कदम संवैधानिक ढांचे के अंदर रहते हुए लिए गए थे।
इंटरनेट सेवा को रोकने का कदम राइसीना हिल के आसपास 4 किलोमीटर के दायरे में लागू किया गया था। गृह सचिव ने बताया कि ये प्रतिबंध केवल 24 घंटे तक जारी रहे। इस कार्रवाई का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करना था।
सरकार की ओर से अदालत को दिए गए इस स्पष्टीकरण में कहा गया कि प्रशासनिक कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी मानदंडों के भीतर की गई थी। गृह सचिव ने जोर देकर कहा कि सरकार किसी भी तरह की कानूनी जिम्मेदारी से बचने का इरादा नहीं रखती थी। राज्य के कार्यों की वैधता बनाए रखते हुए सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है।