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केंद्र ने राज्यों से जल, स्वच्छता कार्यों को ग्रामीण रोजगार योजना से जोड़ने को कहा
केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को विक्सित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना के साथ पेयजल स्रोत सतत्ता, ग्रेवाटर प्रबंधन और स्वच्छता कार्यों का एकीकरण करने के निर्देश दिए हैं।
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जल शक्ति मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संयुक्त पत्र के माध्यम से इस माह की शुरुआत में यह निर्देश जारी किया है। पत्र में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जल सुरक्षा और स्वच्छता के लिए संसाधनों के सामंजस्य को सुनिश्चित करने तथा ऐसे कार्यों की समन्वित योजना, क्रियान्वयन और निगरानी के उपायों की रूपरेखा दी गई है।
विक्सित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम 2025 के तहत जल सुरक्षा को चार प्रमुख विषयगत क्षेत्रों में से एक के रूप में चिह्नित किया गया है। दोनों मंत्रालयों ने निर्देश दिया है कि जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत पेयजल स्रोत सतत्ता कार्य, ग्रेवाटर प्रबंधन हस्तक्षेप और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 2.0 के अंतर्गत स्वच्छता तथा ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों को इस ग्रामीण रोजगार योजना में एकीकृत किया जाए।
यह एकीकृत दृष्टिकोण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ-साथ जल सुरक्षा और स्वच्छता लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा। संसाधनों का यह सामंजस्य विभिन्न योजनाओं की प्रभावशीलता में वृद्धि करेगा और ग्रामीण विकास को त्वरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।