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अपने उपयोग के लिए निर्माण पर GST क्रेडिट नियमों को शिथिल करने पर विचार कर रही है सरकार

केंद्र सरकार राज्यों के साथ अपने उपयोग के लिए संपत्ति निर्माण पर इनपुट टैक्स क्रेडिट से वंचित किए जाने के मुद्दे पर चर्चा कर रही है। उद्योग का कहना है कि यह नीति बड़े निवेश की लागत को बढ़ा देती है।

LSN India · 21 August 2026

अपने उपयोग के लिए निर्माण पर GST क्रेडिट नियमों को शिथिल करने पर विचार कर रही है सरकार

केंद्रीय राजस्व विभाग वर्तमान में अपने स्वयं के उपयोग के लिए संपत्ति निर्माण से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के प्रावधानों में ढील देने के मुद्दे पर राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श कर रहा है। मौजूदा GST नियमों के अनुसार, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा अपने उपयोग के लिए की गई निर्माण कार्यों पर लगा टैक्स क्रेडिट नहीं लिया जा सकता।

उद्योग जगत की ओर से इस नीति को लेकर लगातार शिकायतें आई हैं कि इससे बड़े निवेश परियोजनाओं की कुल लागत में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। विशेषकर अवसंरचना, रियल एस्टेट और विनिर्माण क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों के लिए यह प्रावधान एक बड़ा बोझ बन गया है।

राज्य सरकारें भी इस मुद्दे पर अपनी चिंताएं व्यक्त कर रही हैं। सरकार के विभिन्न विभाग अब इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि क्या इन नियमों में कुछ छूट दी जा सकती है या फिर विशेष परिस्थितियों में ITC की अनुमति दी जा सकती है।

हालांकि, नीति में किसी भी संशोधन से पहले राजस्व निहितार्थों का पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही, यह भी देखा जाएगा कि GST के मूल सिद्धांतों के अनुरूप कोई भी परिवर्तन हो। अभी तक इस बारे में कोई औपचारिक निर्णय घोषित नहीं किया गया है।