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यूजीसी के 2026 नियमों की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार विचार कर रही समिति
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि वह यूजीसी के 2026 इक्विटी नियमों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने पर विचार कर रही है। सामान्य वर्ग के छात्रों के शिकायत निवारण के अधिकारों को लेकर चल रहे विवाद के बीच यह कदम उठाया जा रहा है।
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सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के 2026 इक्विटी नियमों की समीक्षा के लिए वह एक विशेषज्ञ समिति गठित करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस समिति का काम इन नियमों से जुड़ी चिंताओं और आपत्तियों का आकलन करना होगा।
सामान्य वर्ग के छात्रों के शिकायत निवारण के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यूजीसी के प्रस्तावित नियमों में सामान्य वर्ग के छात्रों की शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया में कमियां हैं। इसके चलते केंद्र सरकार को इस विषय पर पुनर्विचार के लिए कहा जा रहा है।
केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि वह सभी हितधारकों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इन नियमों पर पुनर्मूल्यांकन करने के लिए तैयार है। समिति में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल किए जाएंगे ताकि सभी पहलुओं पर व्यापक विचार किया जा सके।
यह कदम शिक्षा प्रणाली में समानता और न्यायपूर्ण शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह मामला अभी विचाराधीन है और आगामी सुनवाई में केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिशें रखी जा सकती हैं।