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सरकार ने लागू किया CAPF अधिनियम, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती लंबित
केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सेवारत अधिकारियों ने नए कानून को चुनौती दी है, जिससे कैडर प्रबंधन और पुलिस सेवा अधिकारियों की नियुक्ति प्रभावित होगी। सरकार ने इसके बावजूद अधिनियम को अधिसूचित कर दिया है।
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सरकार ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से संबंधित नए कानून को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है, भले ही इस अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है। यह कदम केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के संरचना और कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगा।
इस अधिनियम के प्रावधानों से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में कैडर प्रबंधन की व्यवस्था में बदलाव आएगा। साथ ही, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की इन बलों में वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। यह नई व्यवस्था कर्मचारी नियोजन और पदोन्नति के तरीकों में संशोधन का संकेत देती है।
सेवारत केंद्रीय अर्धसैनिक बल अधिकारियों ने इस कानून को अदालत में चुनौती दी है, तथा वे इसके प्रावधानों को उनके अधिकारों पर प्रभाव डालने वाला बताया है। अधिकारियों का तर्क है कि यह कानून कैडर प्रबंधन में मौजूदा व्यवस्था को बदलकर गंभीर समस्याएं पैदा करेगा।
सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि यह कदम केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाने की दिशा में उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका पर सुनवाई जारी है, और अदालत अधिकारियों की चिंताओं और सरकार के पक्ष पर विचार करेगी।